नई दिल्ली:- सुप्रीम कोर्ट ने UAPA मामले में न्यूज़क्लिक के संस्थापक और प्रधान संपादक प्रबीर पुरकायस्थ को रिहा करने का आदेश दिया। सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि न्यूज़क्लिक संस्थापक की गिरफ़्तारी और उसके बाद रिमांड अवैध थी। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि रिमांड से पहले उन्हें या उनके वकील को गिरफ्तारी के आधार नहीं बताए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने नरेंद्र मोदी सरकार के तानाशाही रवैये की फिर से धज्जियां उड़ाई। newsclick पोर्टल के प्रबीर पुरकायस्थ की गिरफ़्तारी कुछ साल पहले मोदी ने की थी और उन्हें UAPA कानून लगा कर जेल में डाल दिया था। कोर्ट ने मोदी सरकार द्वारा इस गिरफ़्तारी को पूरी तरह अवैध बताया और तुरंत रिहाई का आदेश दिया।