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जम्मू कश्मीर में चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता

नई दिल्ली:- मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा, “वहां(जम्मू-कश्मीर) भी हमें विधानसभा चुनाव करवाने हैं। 23 दिसंबर से जम्मू कश्मीर में हमारा कानूनी तौर पर चुनाव करवाने का रास्ता खुला है। जब हमने वहां प्रशासनिक बैठक की तब पता चला कि वहां चुनाव करवाने के लिए अतिरिक्त बल की आवश्यकता होगी। जब पूरे देश में एक साथ चुनाव चल रहे हैं तो उस समय में एक विशेष राज्य के लिए इतनी मात्रा में अतिरिक्त बल एकत्रित करने में थोड़ी कठिनाई आ रही थी। आकलन के बाद इतनी बड़ी मात्रा में अतिरिक्त बल एकत्र कर पाना नहीं हो पाया लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम देर लगाएंगे।”

लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कराए जाएंगे। क्योंकि तब सुरक्षा बल उपलब्ध हो जाएंगे। राजीव कुमार ने कहा कि जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में 107 विधानसभा सीटों का प्रावधान था, जिसमें 24 पीओके के लिए आरक्षित थे। बाद में डिलिमिटेशन में सीटों की संख्या बढ़ाकर पीओके की 24 सीटों के साथ 114 कर दी गई। इसके अनुरूप जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम में संशोधन दिसंबर 2023 में किया गया। इसलिए पहले वहां चुनाव नहीं कराये जा सके। मुख्य चुनाव आयुक्त ने बताया कि प्रदेश में लोकसभा की पांच सीटों के लिए के चुनाव पांच चरणों में कराए जाएंगे।

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