नई दिल्ली :- भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों की अभिगम्यता को सुनिश्चित करने हेतु एक बड़ा कदम उठाते हुए सरकार को तीन महीनों के अंदर मानकों को लागू करने का निर्देश दिया है। यह फैसला मुख्य न्यायाधीश डी.वाई. चंद्रचूड़ की अध्यक्षता में तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुनाया गया जिसमें न्यायाधीश जे.बी. पार्डीवाला और मनोज मिश्रा भी शामिल थे। इस आदेश में 2017 के फैसले का भी उल्लेख किया गया है, जो विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने का प्रयास था।
अभिगम्यता सुधार की आवश्यकता
पीठ ने विकलांग व्यक्तियों के अधिकार (RPWD) अधिनियम में मौजूद एक महत्वपूर्ण कमी को रेखांकित किया। अदालत ने यह देखा कि अधिनियम में लागू करने योग्य मानकों की कमी है और यह स्व-नियमन पर आधारित दिशानिर्देशों पर निर्भर करता है। इस संदर्भ में अदालत ने यह स्पष्ट किया कि विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने के लिए गैर-परक्राम्य आधारभूत मानकों की आवश्यकता है। पीठ ने जोर दिया कि अभिगम्यता एक मौलिक अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करने के लिए कानूनी और व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोणों से ठोस कदम उठाए जाने चाहिए।
दोहरी रणनीति का प्रस्ताव
सुप्रीम कोर्ट ने विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर पहुँच को सुनिश्चित करने के लिए एक दोहरी रणनीति का प्रस्ताव दिया। इसमें पहला कदम मौजूदा बुनियादी ढांचे का पुनर्निर्माण है ताकि वे मानकों का पालन कर सकें। दूसरा कदम यह सुनिश्चित करना है कि नए निर्माण शुरू से ही समावेशी हों, जिससे किसी भी विकलांग व्यक्ति के लिए बाधारहित पहुँच संभव हो सके। अदालत ने कहा कि बिना इन बुनियादी मानकों के, सार्वजनिक स्थानों पर विकलांग व्यक्तियों की पूर्ण भागीदारी संभव नहीं होगी।
कानूनी और अनिवार्य मानकों की आवश्यकता
सुप्रीम कोर्ट ने यह सिफारिश की कि अभिगम्यता के लिए अनिवार्य नियम बनाए जाएँ, जो व्यापक दिशानिर्देशों से भिन्न हों। अदालत ने कहा कि इन नियमों में स्पष्ट और विशिष्ट मानकों का उल्लेख होना चाहिए जिन्हें कानूनी रूप से लागू किया जा सके। मौजूदा समय में, अधिकांश दिशानिर्देश स्वैच्छिक हैं और उनका पालन सुनिश्चित करना मुश्किल होता है। इसलिए, अदालत ने ठोस कानूनी ढांचे की आवश्यकता पर जोर दिया, जो विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को वास्तविकता में बदल सके।
NALSAR विश्वविद्यालय की भूमिका
हैदराबाद में स्थित NALSAR विश्वविद्यालय के कानून में विकलांगता अध्ययन केंद्र (CDS) को नए अभिगम्यता मानकों को विकसित करने का कार्य सौंपा गया है। अदालत ने CDS की भूमिका की सराहना की और सरकार को निर्देश दिया कि वह केंद्र को इस कार्य के लिए 50 लाख रुपये का मुआवजा दे। अदालत ने कहा कि CDS ने अपने संसाधनों का उपयोग करते हुए मौजूदा अभिगम्यता परिदृश्य का विस्तृत मूल्यांकन किया है और इसके प्रयास प्रशंसनीय हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय को यह मुआवजा राशि 15 दिसंबर, 2024 तक वितरित करनी होगी।
पालन सुनिश्चित करने के उपाय
अदालत ने पालन सुनिश्चित करने के लिए भी उपाय सुझाए हैं। इनमें पूरा होने वाले प्रमाणपत्रों को रोकने का प्रावधान शामिल है, ताकि निर्माण कंपनियाँ तब तक प्रमाणपत्र प्राप्त न कर सकें जब तक वे अभिगम्यता मानकों का पालन नहीं करतीं। इसके अलावा, गैर-पालन के लिए जुर्माना लगाने का भी सुझाव दिया गया है, ताकि अभिगम्यता मानकों का उल्लंघन करने वालों पर दबाव बनाया जा सके।
राजीव रतूरी की जनहित याचिका
यह आदेश एक जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के दौरान आया, जिसे राजीव रतूरी ने दायर किया था। याचिका में विकलांग व्यक्तियों के लिए सार्वजनिक स्थानों पर सार्थक पहुँच सुनिश्चित करने के निर्देश माँगे गए थे। इस याचिका पर अगली सुनवाई 7 मार्च, 2025 को होगी। अदालत ने केंद्र सरकार से अपेक्षा की है कि वह तब तक अपनी प्रगति पर एक रिपोर्ट प्रस्तुत करे, जिसमें इन निर्देशों को लागू करने की दिशा में उठाए गए कदमों का विवरण हो।
समावेशी समाज की ओर एक महत्वपूर्ण कदम
सुप्रीम कोर्ट का यह निर्देश विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा और उन्हें समाज का सक्रिय भागीदार बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। अदालत ने यह स्पष्ट किया है कि अभिगम्यता एक मौलिक अधिकार है, और इसे सुनिश्चित करना सरकार की जिम्मेदारी है। यह फैसला न केवल सरकार को मानकों को लागू करने के लिए बाध्य करेगा, बल्कि यह भी सुनिश्चित करेगा कि भविष्य में नए निर्माण और परियोजनाएँ समावेशी और विकलांग-मैत्रीपूर्ण हों।
इस निर्देश के तहत सरकार और अन्य संबंधित एजेंसियों पर जिम्मेदारी होगी कि वे सार्वजनिक स्थानों को सभी के लिए सुगम और सुलभ बनाएँ। अदालत का यह आदेश विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों के प्रति एक संवेदनशील और न्यायपूर्ण दृष्टिकोण का प्रतिनिधित्व करता है, जो एक समावेशी समाज की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।