नई दिल्ली:- दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को दिल्ली उच्च न्यायालय से राहत नहीं मिली। कोर्ट ने उनकी जमानत पर फिलहाल रोक लगा दी है और फैसला सुरक्षित रखा है। ईडी की याचिका पर सुनवाई को लिए हाईकोर्ट सहमत हो गया है।
दिल्ली हाईकोर्ट ने कल यानी 20 जून को दिल्ली की निचली अदालत से मिली जमानत को आज सस्पेंड कर दिया है। दिल्ली के कथित शराब घोटाले के मामले में अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में कुछ और समय बिताने पड़ सकते हैं। बता दें कि कल दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट से सीएम केजरीवाल को जमानत दे दी गई थी। जमानत के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया और स्पेशल कोर्ट के फैसले को चुनौती दे दी।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने ईडी के केजरीवाल की जमानत के खिलाफ हाईकोर्ट जाने को लेकर कहा, मोदी सरकार की गुंडागर्दी देखिए अभी ट्रायल कोर्ट का आदेश ही नही आया आदेश की कॉपी भी नहीं मिली तो मोदी की ईडी हाईकोर्ट में किस आदेश को चुनौती देने पहुंच गई? क्या हो रहा है इस देश में? न्यायव्यवस्था का मजाक क्यों बना रहे हो मोदी जी पूरा देश आपको देख रहा है?
अदालत ने गुरुवार शाम आदेश सुनाए जाने के बाद ईडी ने अनुरोध किया कि क्या जमानत बांड पर हस्ताक्षर करने को 48 घंटे के लिए टाला जा सकता है ताकि आदेश को अपीलीय अदालत के समक्ष चुनौती दी जा सके। अदालत ने उनके आग्रह को खारिज करते हुए आदेश पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। अदालत ने अपने आदेश में केजरीवाल की जमानत एक लाख रुपये के निजी मुचलके पर स्वीकार की है।
अभी तक जेल नहीं पहुंचा था जमानत का आदेश
भले ही कल मुख्यमंत्री केजरीवाल की जमानत का आदेश आ गया था और उनकी रिहाई शुक्रवार को होनी थी, लेकिन जमानत आदेश अभी तक तिहाड़ जेल नहीं पहुंचा था। 20 जून की सुनवाई के दौरान, केजरीवाल के वकील ने तर्क दिया कि उनके खिलाफ ED का मामला पूरी तरह से उन व्यक्तियों के बयानों पर आधारित था जो सरकारी गवाह बन गए थे।
अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने इस आरोप में गिरफ्तार किया था कि, वह कुछ शराब विक्रेताओं को फ़ायदा पहुँचाने के लिए 2021-22 की अब समाप्त हो चुकी दिल्ली आबकारी नीति में जानबूझकर खामियां छोड़ने की साजिश का हिस्सा बने थे।
ईडी ने ये आरोप लगाया है कि शराब विक्रेताओं से प्राप्त रिश्वत का इस्तेमाल गोवा में आम आदमी पार्टी (आप) के चुनावी अभियान के लिए किया गया था और पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक होने के नाते केजरीवाल व्यक्तिगत रूप से और अप्रत्यक्ष रूप से धन शोधन के अपराध के लिए उत्तरदायी हैं। केजरीवाल ने आरोपों से इनकार किया है और ईडी पर जबरन वसूली का रैकेट चलाने का आरोप लगाया है।
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