नई दिल्ली:- चुनाव आयोग ने सोमवार को आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) और अनापत्ति देते समय निर्धारित शर्तों का उल्लंघन करने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा रायथु बंधु योजना का वितरण रोक दिया।
पोल पैनल ने एक आधिकारिक आदेश में कहा कि 26 नवंबर को यह सूचित किया गया है कि तेलंगाना सरकार के वित्त और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री टी. हरीश राव ने मतदान की तारीख से पहले एक विशेष समय तक रायथु बंधु योजना के वितरण के संबंध में बयान दिया है जिसकी खबर रविवार को अखबारों और स्थानीय मीडिया में खूब छपी।
आयोग ने पाया है कि राव ने योजना के तहत विज्ञप्ति को प्रचारित करके न केवल एमसीसी के प्रावधानों का उल्लंघन किया है, बल्कि उपरोक्त शर्तों का भी उल्लंघन किया है, और इस तरह चल रही चुनाव प्रक्रिया में समान अवसर को बाधित किया है।
आदर्श आचार संहिता के स्पष्ट उल्लंघन और अनापत्ति’ देते समय निर्धारित शर्तों के संदर्भ में आयोग ने निर्देश दिया है कि 25 नवंबर, 2023 को अपने पत्र के माध्यम से रयथु के तहत रबी सीजन की किस्त के संवितरण की अनुमति दी जाए। एमसीसी के लागू रहने के दौरान बंधु योजना तुरंत वापस ले ली जाएगी और जब तक तेलंगाना राज्य में आदर्श आचार संहिता अपने सभी रूपों में लागू नहीं हो जाती तब तक योजना के तहत कोई संवितरण नहीं किया जाएगा।
इसमें कहा गया है आयोग के निर्णय से तुरंत सरकार को अवगत कराया जाएगा। तेलंगाना की अनुपालन रिपोर्ट ली गई और सोमवार को दोपहर 3 बजे ही आयोग को सौंप दी गई।
पोल पैनल का निर्णय यह देखने के बाद आया कि पिछले पांच सालों में अक्टूबर-जनवरी के दौरान तेलंगाना सरकार द्वारा रयथु बंधु सहायता की रबी किस्तें वितरित की गई थीं और न ही योजना में संवितरण की कोई निश्चित तारीख निर्धारित है न ही नवंबर माह में संवितरण का कोई विशेष महत्व योजना के डिजाइन या प्रदर्शन में निर्दिष्ट किया गया।
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