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आतंकी आरिज खान की सजा-ए-मौत रहेगी बरकरार

नई दिल्ली :- दिल्ली हाईकोर्ट 2008 में हुए बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर गुरुवार को अपना फैसला सुनाएगा। इस मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी। फैसला जजों के एक पैनल द्वारा सुनाया जाएगा, जिसमें जस्टिस सिद्धार्थ मृदुल और अमित शर्मा शामिल हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने 2008 के बटला हाउस मुठभेड़ मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद आरिज खान को दी गई मौत की सजा की पुष्टि पर शुक्रवार को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

इसके अतिरिक्त, अदालत ट्रायल कोर्ट के फैसले को चुनौती देने वाली खान की अपील के संबंध में भी फैसला लेगी, जिसने उसके अपराध को ‘दुर्लभतम श्रेणी’ में माना था और उसे दी गई आखिरी सांस तक फांसी की सजा को उचित ठहराया था। अगस्त में, दोषियों के वकीलों और राज्य सरकार द्वारा अपनी दलीलें पूरी करने के बाद पीठ ने इस मामले पर अपना फैसला टाल दिया था।

क्या है मामला

19 सितंबर, 2008 को दक्षिणी दिल्ली के जामिया नगर इलाके में पुलिस और आतंकवादियों के बीच मुठभेड़ में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा की जान चली गई थी। यह मुठभेड़ पांच बम विस्फोटों की एक सीरिज के तुरंत बाद हुई जिसने देश की राजधानी दिल्ली को हिलाकर रख दिया था। इसमें 39 व्यक्तियों की जान चली गई और 159 अन्य घायल हो गए थे। मुठभेड़ के दौरान दो आतंकी भी मारे गए थे। बम विस्फोट के लिए जिम्मेदार आतंकवादियों की तलाश में इंस्पेक्टर मोहन चंद शर्मा ने छापेमारी का नेतृत्व किया था।

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