नई दिल्ली:- देश में एक नए प्रस्तावित नियम के तहत परफ्यूम का इस्तेमाल करने वाले पायलटों के खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार देश के विमानन उद्योग की देखरेख करने वाले नागरिक उड्डयन महानिदेशक डीजीसीए के कार्यालय ने हाल ही में शराब की खपत के संबंध में अपने उपनियमों में बदलाव का एक प्रस्ताव रखा है।
दिशानिर्देशों में पहले से ही मादक पेय पदार्थों के साथ अन्य चीजों का उल्लेख है जो ब्रेथ एनलाइजर परीक्षण के पॉजिटिव होने का कारण बन सकते हैं जैसे माउथवॉश। रिपोर्ट में कहा गया है कि अब एक नए खंड जोड़ा जा रहा है जिसमें विशेष रूप से इत्र का उल्लेख है।
चालक दल का कोई भी सदस्य किसी भी दवा फॉर्मूलेशन का सेवन नहीं करेगा या किसी भी पदार्थ जैसे माउथवॉश टूथ जेल परफ्यूम या ऐसे किसी उत्पाद का उपयोग नहीं करेगा जिसमें अल्कोहल की मात्रा हो। इसके परिणामस्वरूप ब्रेथ एनलाइजर परीक्षण पॉजिटिव हो सकता है।
कोई भी चालक दल का सदस्य जो ऐसी दवा ले रहा है उसे उड़ान शुरू करने से पहले कंपनी के डॉक्टर से परामर्श लेना चाहिए।
सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार हालांकि परफ्यूम में थोड़ी मात्रा में अल्कोहल हो सकता है लेकिन यह स्पष्ट नहीं है कि शरीर पर परफ्यूम लगाने से गलत सकारात्मक सांस परीक्षण हो सकता है या नहीं।
डीजीसीए के लिए आधिकारिक हवाई सुरक्षा आवश्यकताओं को अगस्त 2015 में अनुमोदित किया गया था। प्रस्तावित वृद्धि 5 अक्टूबर तक सार्वजनिक टिप्पणी के लिए है।
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