Election commission issued notice नई दिल्ली:– चुनाव आयोग ने जन सुराज पार्टी के संस्थापक प्रशांत किशोर को दोहरी मतदाता पहचान पत्र मामले में नोटिस जारी किया है। आयोग ने किशोर से तीन दिनों के भीतर जवाब मांगा है कि उनके नाम का दो अलग-अलग राज्यों बिहार और पश्चिम बंगाल में मतदाता के रूप में पंजीकरण कैसे हुआ।
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क्या है मामला?
प्रशांत किशोर पर आरोप है कि वह बिहार के रोहतास जिले के करगहर विधानसभा क्षेत्र और पश्चिम बंगाल के भवानीपुर विधानसभा क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत हैं। आयोग ने उनके खिलाफ यह कार्रवाई एक समाचार रिपोर्ट के आधार पर की है जिसमें दावा किया गया था कि किशोर का नाम दोनों राज्यों की मतदाता सूची में है।
चुनाव आयोग का नोटिस
चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 के तहत एक व्यक्ति एक से अधिक निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत नहीं हो सकता। आयोग ने किशोर को तीन दिनों के भीतर अपना पक्ष रखने को कहा है। अगर वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
प्रशांत किशोर की प्रतिक्रिया
प्रशांत किशोर की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं आया है। हालांकि जन सुराज पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह ने कहा है कि इस मामले में पूरी जिम्मेदारी चुनाव आयोग की है। उन्होंने कहा कि अगर आयोग को लगता है कि कोई गलत काम हुआ है तो वे कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं।
चुनाव आयोग की कार्रवाई
चुनाव आयोग ने अपने नोटिस में कहा है कि अगर किशोर का नाम दो अलग-अलग राज्यों में मतदाता के रूप में पंजीकृत पाया जाता है तो यह जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 का उल्लंघन होगा। आयोग ने किशोर को अपना पक्ष रखने के लिए तीन दिनों का समय दिया है।






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