Dastak Hindustan

9 साल बाद नाबालिग छात्रा से अपहरण और दुष्कर्म के दोषी कौशल को 10 साल की सजा- After 9 years accused Kaushal sentenced to 10 years for kidnapping and raping minor girl in Sonbhadra upas– News18 Hindi

रंगेश सिंह

सोनभद्र. उत्तर प्रदेश के सोनभद्र (Sonbhadra) में अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर-3 निहारिका चौहान की अदालत ने बुधवार को 9 साल पहले कक्षा 10 की छात्रा का अपहरण (Kidnapping) कर उसके साथ दुष्कर्म (Rape) करने के मामले में सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी कौशल को 10 साल की कैद एवं 40 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है. जुर्माने की राशि न देने पर 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. साथ ही अर्थदंड की आधी धनराशि पीड़िता को मिलेगी.

अभियोजन पक्ष के मुताबिक राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने थाने में 31 जनवरी 2012 को दी तहरीर में आरोप लगाया था कि उसकी बेटी कक्षा 10 की छात्रा है. वह 15 जनवरी 2012 को राबर्ट्सगंज कोतवाली क्षेत्र स्थित अपने ननिहाल गई थी. जब वह स्कूल गई, तभी खेखड़ा गांव निवासी कौशल पुत्र रामलगन ने उसकी बेटी का अपहरण कर लिया और उसके साथ दुष्कर्म किया.

पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी. एक फरवरी को पुलिस ने लड़की को राबर्ट्सगंज बस स्टेशन के पास से बरामद कर लिया. विवेचक ने पर्याप्त सबूत मिलने पर कौशल के विरुद्ध न्यायालय में चार्जशीट दाखिल किया. मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं के तर्कों को सुनने, गवाहों के बयान एवं पत्रावली का अवलोकन करने पर दोषसिद्ध पाकर दोषी कौशल को 10 साल की कैद एवं 40 हजार रुपये अर्थदंड की सजा सुनाई. वहीं अर्थदंड न देने पर एक साल की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी. जेल में बितायी अवधि सजा में समाहित रहेगी. साथ ही पीड़िता को अर्थदंड की आधी धनराशि मिलेगी. अभियोजन पक्ष की ओर से सरकारी वकील सत्यप्रकाश तिवारी ने बहस की.

पढ़ें Hindi News ऑनलाइन और देखें Live TV News18 हिंदी की वेबसाइट पर. जानिए देश-विदेश और अपने प्रदेश, बॉलीवुड, खेल जगत, बिज़नेस से जुड़ी News in Hindi.

Source link

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *