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बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला: अदानी समूह को 209 मैंग्रोव काटने की अनुमति मिली

मुंबई (महाराष्ट्र):- बॉम्बे हाई कोर्ट ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है जिसमें अदानी समूह को 209 मैंग्रोव काटने की अनुमति दी गई है। यह अनुमति एक पावर लाइन प्रोजेक्ट के लिए दी गई है जो मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देगा।

प्रोजेक्ट की जानकारी

अदानी समूह का यह प्रोजेक्ट मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। इस प्रोजेक्ट में 209 मैंग्रोव काटने की आवश्यकता है जो कि पर्यावरण के लिए एक बड़ा खतरा है।

पर्यावरणविदों की चिंता

पर्यावरणविदों ने अदानी समूह के इस प्रोजेक्ट को लेकर चिंता व्यक्त की है। उन्होंने कहा है कि मैंग्रोव काटने से पर्यावरण को बड़ा नुकसान होगा और यह जलवायु परिवर्तन को बढ़ावा देगा।

न्यायालय का फैसला

बॉम्बे हाई कोर्ट ने अदानी समूह के प्रोजेक्ट को मंजूरी देते हुए कहा है कि यह प्रोजेक्ट मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देगा  न्यायालय ने आगे कहा है कि अदानी समूह को पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए आवश्यक कदम उठाने होंगे ।

बॉम्बे हाई कोर्ट का यह फैसला अदानी समूह के प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के साथ-साथ पर्यावरण के नुकसान को कम करने के लिए भी महत्वपूर्ण है। यह फैसला मुंबई के आसपास के क्षेत्रों में बिजली की आपूर्ति को बढ़ावा देने में मदद करेगा लेकिन पर्यावरणविदों को यह फैसला चिंताजनक लग सकता है।

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