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यूपी में खेती की जमीन पर निर्माण से पहले अनुमति लेना अनिवार्य

लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- योगी आदित्यनाथ सरकार ने उत्तर प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में स्थित कृषि भूमि पर आवासीय और व्यवसायिक निर्माण को नियंत्रित करने के लिए सख्त कदम उठाए हैं हाल ही में जारी आदेश में साफ तौर पर निर्देश दिए गए हैं कि शहरी क्षेत्रों में स्थित खेती की जमीन पर कोई भी निर्माण कार्य करने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा इस कदम का उद्देश्य अवैध निर्माण पर लगाम लगाना है जो कृषि भूमि पर तेजी से हो रहा था।

उत्तर प्रदेश सरकार के प्रमुख सचिव आवास पी गुरुप्रसाद द्वारा जारी इस आदेश में बताया गया है कि बिना एनओसी (No Objection Certificate) के किसी भी तरह का निर्माण कार्य अब अवैध माना जाएगा संबंधित विकास प्राधिकरण से एनओसी प्राप्त करना अब अनिवार्य कर दिया गया है अगर कोई निर्माण कार्य बिना अनुमति के किया जाता है तो उस पर तत्काल रोक लगाने का भी प्रावधान किया गया है।

इससे पहले भी साल 2022 में शासन से इसी तरह का आदेश जारी किया गया था लेकिन उस पर मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों के द्वारा कड़ाई से अमल नहीं हो सका था अब योगी सरकार ने इस आदेश का पालन सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित किया है कि कृषि भूमि पर किसी भी प्रकार के निर्माण से पहले संबंधित प्राधिकरण से अनुमति ली जाए।

इस निर्णय के अंतर्गत अगर शहरी क्षेत्रों में खेती की जमीन का उपयोग किसी अन्य कार्य के लिए किया जाना है तो पहले विकास प्राधिकरण से एनओसी लेना आवश्यक होगा।

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