पाकिस्तान (इस्लामाबाद):- आजकल सोशल मीडिया पर फेमस होने की होड़ में लोग कई बार ऐसी हरकतें कर बैठते हैं जिनसे उन्हें जीवनभर पछताना पड़ सकता है इसके चलते अब अक्सर निजी वीडियो के लीक होने की घटनाएँ भी सामने आ रही हैं ऐसी ही एक घटना पाकिस्तान की टिक टाॅक स्टार मिनाहिल मलिक के साथ हुई है जिन पर आरोप है कि उन्होंने खुद का एक इंटिमेट वीडियो जानबूझकर लीक किया।
मिनाहिल मलिक का यह वीडियो उनके बॉयफ्रेंड के साथ बताया जा रहा है, जो वायरल होते ही चर्चाओं का विषय बन गया। पहले तो उन्होंने इसे “फेक” करार दिया लेकिन अब रिपोर्ट्स के मुताबिक उन पर इसे जानबूझकर पब्लिक में लाने का आरोप लगाया गया है मिनाहिल के इस कदम को लेकर कई सोशल मीडिया यूजर्स उनकी आलोचना कर रहे हैं और इसे अश्लीलता फैलाने का मामला मान रहे हैं।
भारत में क्या हो सकती है सजा
भारत में ऐसा कोई व्यक्ति जो खुद के या किसी के भी निजी वीडियो को जानबूझकर इंटरनेट पर लीक करता है, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्यवाही की जा सकती है। भारतीय कानून के तहत किसी भी अश्लील वीडियो को लीक करना आईटी अधिनियम 2000 की धारा 67 के तहत दंडनीय अपराध माना जाता है इस अधिनियम के अनुसार यदि किसी व्यक्ति पर अश्लीलता फैलाने का आरोप सिद्ध होता है तो उसे तीन से पाँच साल तक की सजा और आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।
इसके अलावा यदि कोई व्यक्ति दूसरे के निजी वीडियो को लीक करता है और इसे वायरल करता है तो उसके खिलाफ भी सख्त कदम उठाए जाते हैं। ऐसे मामलों में मानहानि निजता के हनन और अश्लील सामग्री के वितरण के आरोपों के तहत मामला दर्ज किया जा सकता है।
समाज में ऐसे मामलों का नकारात्मक प्रभाव भी देखने को मिलता है। कई बार लोग सोशल मीडिया पर लोकप्रियता पाने के चक्कर में ऐसी गलतियाँ कर बैठते हैं जो बाद में उनके लिए भारी पड़ जाती हैं समाज में इस तरह के वायरल वीडियो को देखकर युवा पीढ़ी भी प्रभावित हो सकती है और सोशल मीडिया की आड़ में गुमराह हो सकती है इसलिए ऐसे मामलों में युवाओं को जागरूक और सतर्क रहने की आवश्यकता है ताकि वे अपनी निजी जिंदगी की सुरक्षा बनाए रखें।