नई दिल्ली:- गुजरात सरकार ने उपभोक्ताओं के अधिकारों की रक्षा करते हुए एक महत्वपूर्ण सर्कुलर जारी किया है जिसमें यह स्पष्ट किया गया है कि ग्राहक को किसी भी उत्पाद को उसी रूप में वापस करने का अधिकार है जैसा कि वह दुकान या मॉल से खरीदी गई स्थिति में था। इस सर्कुलर के अनुसार दुकानदारों को बिका हुआ सामान वापस लेने से इनकार नहीं किया जा सकता।
यह कदम उन दुकानदारों के खिलाफ उठाया गया है जो अपने दुकानों पर ‘बिका हुआ सामान वापस नहीं होगा’ जैसा संदेश लिखकर उपभोक्ताओं के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं। गुजरात सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई व्यापारी सामान वापस लेने से इंकार करता है तो उपभोक्ता के पास उपभोक्ता अदालत में शिकायत दर्ज कराने का अधिकार है।
इस सर्कुलर का उद्देश्य उपभोक्ताओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और दुकानदारों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाना है। उपभोक्ताओं को यह अधिकार प्राप्त है कि वे किसी भी ख़रीदी वस्तु को लौटाने का अनुरोध करें यदि वह दोषपूर्ण हो या उनके अपेक्षाओं के अनुरूप न हो। सरकार का कहना है कि यह कदम उपभोक्ता संरक्षण कानून के तहत उठाया गया है जो हर ग्राहक को न्याय और सुरक्षा देने का काम करता है।
इस निर्णय से न केवल उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी बल्कि व्यापारी वर्ग को भी उनके दायित्वों के बारे में स्पष्ट समझ प्राप्त होगी।