हापुड़ (उत्तर प्रदेश):- जानलेवा हमले के मामले में दर्ज किए गए मुकदमे की तारीख के चलते बुधवार दोपहर 11 बजे ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी जेड सुरक्षा के बीच हापुड़ कचहरी पहुंचे। वादी पक्ष के अधिवक्ता आरिफ खान ने बताया कि ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी की कार के काफिले पर तीन फरवरी 2022 को पिलखुवा के एनएच-09 स्थित छिजारसी टोल प्लाजा के पास फायरिंग की गई थी।
मेरठ से उपलब्ध कराए गए थे हमले में प्रयोग हथियार
इस मामले में पुलिस ने गौतमबुद्धनगर के दुरियाई बादलपुर गांव के सचिन व सहारनपुर के सापला बेगमपुर नकुड़ के शुभम को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। दोनों से पूछताछ के दौरान पुलिस को जानकारी मिली थी कि हमले में प्रयोग किए गए हथियार उन्हें जिला मेरठ के थाना मुंडाली के गांव राधना के आलीम ने उपलब्ध कराए थे।
वहीं, बाद में पुलिस ने अलीम का नाम धारा 120 बी के तहत मुकदमे में शामिल कर उसे भी जेल भेजा था। फिलहाल तीनों आरोपित जमानत पर जेल से बाहर हैं।
पुलिस ने कोर्ट में दाखिल की थी चार्जशीट
पुलिस तीनों आरोपितों के खिलाफ धारा 307, 07 व 120 बी के तहत करीब 1900 पेज की चार्जशीट न्यायालय में दाखिल की थी। चार्जशीट में कुल 60 गवाहों की गवाही दर्ज की गई थी। इनमें से 12 गवाह पुलिसकर्मी थे। मुकदमे की सुनवाई अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय ज्ञानेंद्र यादव के न्यायालय में चल रही थी।
इस मामले में मुकदमे के वादी व गवाह हैदराबाद के तेलंगाना के शहर मुर्शिदाबाद के यामीन, माजिद व जिला आजमगढ़ के ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन (एआईएमआईएम) के प्रदेश अध्यक्ष शौकत खां की गवाही कराई गई थी। मगर, ओवैसी की गवाही नहीं हुई थी। जिसके चलते न्यायालय समन जारी किए थे।