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कोलकाता में संदीप घोष पर सीबीआई और सुप्रीम कोर्ट ने कसा शिकंजा

कोलकाता (पश्चिम बंगाल):- आरजी कर अस्पताल के पूर्व प्राचार्य संदीप घोष को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। आर्थिक भ्रष्टाचार के मामले में संदीप घोष की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दिया, जिससे उनकी मुश्किलें और बढ़ गई हैं। कोर्ट ने संदीप की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने सीबीआई जांच पर रोक लगाने की अपील की थी।

संदीप के खिलाफ आरजी कर अस्पताल के पूर्व डिप्टी सुपरिटेंडेंट अख्तर अली ने कई गंभीर आरोप लगाए थे। अख्तर अली, जो 2023 तक आरजी कर अस्पताल में कार्यरत थे, ने संदीप पर आर्थिक भ्रष्टाचार के आरोप लगाते हुए हाइकोर्ट में सीबीआई जांच की मांग की थी। कोलकाता हाइकोर्ट ने इस मामले की जांच का जिम्मा सीबीआई को सौंपा, जिसके बाद प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने भी स्वेच्छा से मामला दर्ज कर जांच शुरू की।

संदीप घोष ने सीबीआई जांच को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, जिसमें उन्होंने तर्क दिया था कि आर्थिक भ्रष्टाचार और प्राथमिक बलात्कार के मामले को एक साथ जोड़ा जा रहा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की बेंच ने स्पष्ट किया कि वे इस समय सीबीआई जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे और जांच वैसे ही चलती रहेगी।

इस बीच, संदीप घोष के घर पर ईडी ने भी छापा मारा। सुबह करीब 6:25 बजे केंद्रीय बलों ने उनके घर को घेर लिया। उनकी पत्नी ने मीडिया के सामने कहा कि उनका पति निर्दोष है और वह जांच एजेंसियों के साथ पूरा सहयोग करेंगे।

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