नई दिल्ली :- दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने यमुना और अन्य जल निकायों में मूर्ति विसर्जन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। गणेश चतुर्थी और दुर्गा पूजा से पहले जारी इस आदेश का उल्लंघन करने पर 50,000 रुपए का जुर्माना लगाया जाएगा।
DPCC ने स्थानीय निकायों को निर्देश दिया है कि वे आवासीय क्षेत्रों के पास अस्थायी विसर्जन स्थल या कृत्रिम तालाब बनाएं ताकि मूर्तियों का सुरक्षित विसर्जन हो सके।
यह कदम 2019 और 2021 में राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा गंगा और उसकी सहायक नदियों में मूर्ति विसर्जन पर लगाए गए प्रतिबंध के समान है। NMCG ने भी उल्लंघन करने वालों पर 50,000 रुपए का पर्यावरणीय मुआवजा जुर्माना लगाया था।
DPCC के आदेश के अनुसार दिल्ली पुलिस और नगर निकायों को इन दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन कराने के लिए कहा गया है। अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे मूर्तियों को निषिद्ध क्षेत्रों में ले जाने वाले वाहनों की निगरानी करें। दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने पर 10,000 से 15,00,000 रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है।