नई दिल्ली :- बेटियों के भविष्य को आर्थिक सुरक्षा देने वाली सुकन्या समृद्धि योजना में बदलाव हुआ है जिससे जानना हर माता-पिता के लिए जरूरी है। बच्ची की शिक्षा से लेकर विवाह तक के लिए पैसों का इंतजाम इस सरकारी स्कीम से हो जाता है।
सुकन्या समृद्धि योजना के खाते को बेटी के माता-पिता या कानूनी अभिभावक ऑपरेट कर सकते हैं। आइए आपको बताते हैं कि स्कीम के नियमों में क्या बदलाव हुआ है।
कब से शुरू हुई सुकन्या समृद्धि योजना?
केंद्र सरकार ने बेटियों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सुकन्या समृद्धि योजना की शुरुआत वर्ष 2015 में की थी। इस सरकारी स्कीम में 250 रुपये में खाता खुलवाया जा सकता है। इसपर सरकार की ओर से ब्याज दिया जाता है, जो कि 8.2% है। यह लॉन्ग टर्म निवेश प्लान है, जो लड़कियों को लखपति बनाता है।
1 अक्टूबर से होगा नया बदलाव
नए नियमों के अनुसार सुकन्या समृद्धि खाते को सिर्फ माता-पिता या कानूनी अभिभावक की ऑपरेट कर सकेंगे। अगर अकाउंट ऐसे व्यक्ति के खुलवाया है जो कानूनी अभिभावक नहीं है तो जल्द ही खाते को ट्रांसफर करवा लेना चाहिए।