नई दिल्ली :- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिकाओं पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। केजरीवाल ने अपनी याचिका में दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में सीबीआई द्वारा की गई संभावित गिरफ्तारी को चुनौती दी है। 23 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को इस मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को भी दो दिन में अपना जवाब दाखिल करने का समय दिया था। आज की सुनवाई में अदालत इस मामले में दोनों पक्षों की दलीलें सुनेगी और उसके बाद आगे का फैसला करेगी।
जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस उज्जल भुइयां की पीठ इस मामले को देखेगी। शीर्ष कोर्ट ने 23 अगस्त को सीबीआइ को मामले में जवाबी हलफनामा दाखिल करने की अनुमति दी थी और केजरीवाल को जवाब दाखिल करने के लिए दो दिन का समय दिया था।
दिल्ली हाई कोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी
केजरीवाल ने जमानत नहीं देने और मामले में सीबीआइ द्वारा उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ दो अलग-अलग याचिकाएं दायर की हुई हैं। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट के पांच अगस्त के आदेश को चुनौती दी है जिसमें उनकी गिरफ्तारी को बरकरार रखा गया था।
केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से किया इनकार
आप प्रमुख को सीबीआइ ने 26 जून को गिरफ्तार किया था। शीर्ष अदालत ने 14 अगस्त को मामले में केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने से इनकार कर दिया था और उनकी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली उनकी याचिका पर जांच एजेंसी से जवाब मांगा था।
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