मुंबई: महाराष्ट्र के नासिक में एक एक्सप्रेस ट्रेन में ‘बीफ’ ले जाने के संदेह में एक बुजुर्ग व्यक्ति पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार तीन व्यक्तियों की जमानत दी गई थी। जिसे बाद में अदालत ने रद्द कर दिया है। अब राजकीय रेलवे पुलिस (जीआरपी) ने उन्हें फिर गिरफ्तार करने के लिए अभियान शुरू किया है।
मिली जानकारी के अनुसार उत्तर महाराष्ट्र के जलगांव जिले के 72 वर्षीय पीड़ित अशरफ अली सैयद हुसैन पर 28 अगस्त को धुले-मुंबई सीएसएमटी एक्सप्रेस में ‘बीफ’ ले जाने के संदेह में एक समूह ने हमला किया था। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया था और पुलिस ने 31 अगस्त को धुले से तीन लोगों – आकाश अव्हाड (30), नितेश अहिरे (30) और जयेश मोहिते (21) को गिरफ्तार किया था। उन्हें अगले दिन अदालत में पेश किया गया जहां से उन्हें जमानत मिल गई। हालांकि बाद में पुलिस द्वारा आरोपियों के खिलाफ डकैती और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप जोड़े जाने के बाद अदालत ने सोमवार को उनकी जमानत रद्द कर दी।
एक अधिकारी ने बताया कि जमानत मिलने के बाद जीआरपी उन्हें अपनी हिरासत में नहीं रख सकी, इसलिए आरोपियों को घर जाने की इजाजत दे दी गई। उन्होंने बताया कि घटना के समय तीनों पुलिस भर्ती अभियान में भाग लेने के लिए मुंबई जा रहे थे।