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सीएम केजरीवाल अंतरिम ज़मानत पर आए बहार, कोर्ट से मिली बड़ी राहत

नई दिल्ली:–  दिल्ली एक्साइज़ पॉलिसी मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक के लिए अंतरिम ज़मानत। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी और 2 जून को सरेंडर करने को कहा है।

जस्टिस संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की बेंच ने जमानत का आदेश पारित किया है। ईडी ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में आगामी लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए अंतरिम जमानत देने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का जोरदार विरोध किया था।

CM अरविंद केजरीवाल के वकील शादान फरासत ने बताया कि 20 दिन के लिए अंतरिम ज़मानत दी जा रही है। वे चुनावी प्रचार में क्या कहेंगे क्या नहीं इस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए हैं। 2 जून तक उन्हें अंतरिम ज़मानत दी गई है।

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