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स्थाई लोक अदालत के हस्तक्षेप पर बीमा कंपनी ने 305295 रूपये का चेक दिया

विवेक मिश्रा की स्पेशल रिपोर्ट 

सोनभद्र (उत्तर प्रदेश):-  राबर्ट्सगंज कचहरी परिसर स्थित एडीआर भवन में संचालित स्थाई लोक अदालत ने बुधवार को सुलह समझौता के आधार पर बीमा कंपनी से वादी रेणुकूट निवासी अशोक सिंह को 305295 रूपये की धनराशि का चेक दिलवाया। करीब 10 माह बाद स्थायी लोक अदालत के हस्तक्षेप पर यह सफलता मिली।

बता दें कि पिपरी थाना क्षेत्र स्थित रेणुकूट निवासिनी वादी अशोक सिंह ने वर्ष 2022 में बीमा कंपनी के द्वारा बताए गए फायदे से प्रभावित होकर परिवार का बीमा कराया था। 25 सितंबर 2022 को अस्वस्थ्य होने पर वाराणसी के एक निजी अस्पताल में अपना दवा इलाज कराया ।

वादी ने अस्पताल को हेल्थ बीमा पालिसी की कापी कैशलेस इलाज हेतु दिया। जब अस्पताल की रिपोर्टिंग हुई तो बीमा कंपनी की ओर से यह आश्वासन दिया गया कि दवा इलाज की रसीद उपलब्ध कराने के एक सप्ताह बाद पैसा रिफंड हो जाएगा। लेकिन कोई पैसा रिफंड नहीं हुआ।पुनः तबियत खराब हो गई। 4 अक्तूबर 2022 को पुनः वाराणसी अस्पताल में भर्ती हुआ।

बावजूद इसके बीमा कंपनी ने कोई भुगतान नहीं किया। इस वजह से वादी अशोक सिंह ने 17 जून 2023 को स्थाई लोक अदालत में मुकदमा दायर किया था। जिसमें बीमा कंपनी की तरफ से सुलह समझौता के आधार पर मामले का निस्तारण करते हुए वादी अशोक सिंह को स्थाई लोक अदालत अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद द्वारा 305295 रूपये का चेक दिया गया।

स्थायी लोक अदालत के अध्यक्ष नरेंद्र बहादुर प्रसाद ने बताया कि जनहित सेवाओं से संबंधित मामले जैसे बिजली, पानी, अस्पताल, परिवहन, बीमा, शिक्षा, डाक, नगर पालिका आदि के मुकदमें बगैर किसी कोर्ट फीस के देखे जाते हैं। इस अवसर पर स्थाई लोक अदालत के सदस्य नीरज सिंह, आशीष मिश्रा, दीपन, ओपी तिवारी,अधिवक्ता अनिल सिंह आदि लोग मौजूद रहे।

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