Dastak Hindustan

उच्च न्यायालय ने केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका को किया खारिज

नई दिल्ली:-  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका(PIL) को खारिज कर दिया।

कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को हाई कोर्ट से राहत मिली है। अदालत ने मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा कि ऐसी कोई संवैधानिक बाध्यता नहीं है कि अरविंद केजरीवाल अपने पद पर बने नहीं रह सकते हैं। हाई कोर्ट ने कहा कि ये कार्यपालिका से जुड़ा मामला है।

दिल्ली के उपराज्यपाल इस मामले को देखेंगे और फिर वह राष्ट्रपति को भेजेंगे। इस मामले में कोर्ट की कोई भूमिका नहीं है। मामले पर दिल्ली हाई कोर्ट के एक्टिंग चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने सुनवाई की।

वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल राउज एवेन्यू कोर्ट पहुंचीं। शराब नीति मामले में ED की हिरासत खत्म होने पर अरविंद केजरीवाल को अदालत लाया जा रहा है।

ऐसी अन्य खबरों के लिए यहां क्लिक करें 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *