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ऑटो में भगवान राम का भजन बजाने पर मुस्लिम समुदायों के लोगों ने की ऑटो ड्राइवर की पिटाई

लखनऊ (उत्तर प्रदेश):-  लखनऊ में मदरसे के आगे प्रभु श्री राम का भजन बजाने से नाराज मुस्लिम समुदाय के कुछ लोगों ने ऑटो ड्राइवर उमेश यादव की पिटाई कर दी। हमले में धारदार हथियारों का इस्तेमाल किया गया है। पीड़ित की ऑटो को भी पत्थर मार कर तोड़ डाला गया है। जान बचा कर भाग रहे ड्राइवर को जान से मारने की भी धमकी दी गई। अपराधियों के नाम दानिश, शफीक, शानू एवं शमीम हैं।

घटना बृहस्पतिवार (14 मार्च 2024) की है। ड्राइवर द्वारा पुलिस में शिकायत करने के बाद अपराधियों द्वारा भी एक महिला के जरिए पीड़ित पर FIR दर्ज करवा दी गई है। वही यह घटना लखनऊ कमिश्नरेट उत्तरी इलाके में आने वाले थानाक्षेत्र इंटौजा की है। यहाँ 15 मार्च को शेख टोला निवासी पीड़ित उमेश यादव ने पुलिस में मुकदमा दर्ज करवाया है।

उमेश ने बताया कि वो 14 मार्च (बृहस्पतिवार) को दर्शन के लिए अपनी ऑटो से पूर्वी देवी मंदिर गए थे। मंदिर से लौटते हुए जब उमेश शेख मोहल्ले के एक मदरसे के सामने पहुँचे तो उन्हें दानिश, शफीक एवं शमीम ने रोक लिया। ये तीनों मदरसे के अंदर से निकल कर बाहर आए थे। इन सभी ने उमेश यादव से भगवान राम का धार्मिक गाना बंद करने को कहा। उमेश यादव ने उनकी बात मानने से मना कर दिया तो तीनों ने मिल कर हमला बोल दिया।

आरोप है कि इस हमले में लाठी और डंडों का इस्तेमाल किया गया। इसी के चलते वार्ड का सभासद शानू भी वहाँ धारदार हथियार ले कर पहुँच गया। शानू ने भी उमेश पर हमला बोल दिया। इस हमले में उमेश चोटिल हो गए। हमलावरों ने पत्थरों से मार कर उनकी ऑटो को भी तोड़ डाला। एक वायरल वीडियो में ऑटो के टूटे शीशे एवं अंदर पड़े पत्थर साफ देखे जा सकते हैं।

शिकायत में उमेश ने आगे कहा है कि जब वो जान बचा कर भाग रहे थे तो अपराधियों द्वारा उनको जान से मार डालने की भी धमकी दी गई थी। पुलिस में शिकायत दे कर उन्होंने अपराधियों पर सख्त कार्रवाई की माँग की है। पुलिस ने उमेश यादव की शिकायत पर IPC की धारा 427, 506 एवं 323 के तहत कार्रवाई की है।

वहीं उमेश द्वारा FIR दर्ज करवाने के एक दिन पश्चात् 16 मार्च को घटनास्थल पर स्वयं को उपस्थित बता कर एक मुस्लिम महिला ने उमेश पर क्रॉस FIR दर्ज करवाई है। इस FIR में मुस्लिम महिला ने उमेश पर शराब पी कर ऑटो में फूहड़ गाने बजाने का इल्जाम लगाया है। इस शिकायत पर भी पुलिस ने IPC की धारा 294 एवं 506 के तहत कार्रवाई की है। दोनों मामलों की तहकीकात सब इंस्पेक्टर धर्मेंद्र जैन को सौंपी गई है।

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