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दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई

नई दिल्ली:-  किसानों के 13 फरवरी के दिल्ली मार्च के आह्वान को देखते हुए पूरी दिल्ली में धारा 144 लागू कर दी गई है। किसानों को दिल्ली जाने से रोकने के लिए हरियाणा सरकार ने पंजाब से आने वाले सभी बॉर्डर सील कर दिए हैं। 12 जिलों में धारा 144 लागू कर सात जिलों में इंटरनेट सेवाओं को भी बंद करने का फैसला लिया है।

इसके अतिरिक्त, राजधानी के शहादरा और गांधी नगर इलाकों में धारा 144 लागू कर दी गई है, जिससे 11 मार्च तक बड़ी सभाओं पर रोक लगा दी गई है। यह निर्णय तब आया है जब लगभग 200 किसान संघ ‘दिल्ली चलो’ मार्च के लिए तैयार हैं, जो न्यूनतम समर्थन सुनिश्चित करने के लिए एक समर्पित कानून की मांग कर रहे हैं। कृषि उत्पादों के लिए मूल्य (एमएसपी) और पिछले आंदोलनों के लिए किसान प्रदर्शनकारियों के खिलाफ दर्ज मामलों को वापस लेने की मांग कर रहे है।

दिल्ली पुलिस ने संभावित व्यवधानों पर चिंताओं और क्षेत्र में जीवन और संपत्ति की सुरक्षा की आवश्यकता का हवाला देते हुए एक आदेश जारी किया। यह आदेश यूपी सीमा और उत्तर-पूर्वी जिले के आसपास के इलाकों में सार्वजनिक समारोहों को प्रतिबंधित करता है, उत्तर प्रदेश से प्रदर्शनकारियों को ले जाने वाले वाहनों के प्रवेश पर रोक लगाता है।

उत्तर पूर्वी दिल्ली के DCP जॉय टिर्की ने बताया, “सोशल मीडिया से लेकर हम हर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं। हम लोगों ने उत्तर पूर्वी दिल्ली में 11 तारीख से ही अपनी व्यवस्था शुरू कर दी थी। 1200 जवानों को लामबंद किया गया है। अब तक जो जानकारी मिली है उसके अनुसार सिंघु और टिकरी बॉर्डर पर थोड़ा दबाव रहेगा। बड़ी सड़कों पर हमने प्रमुख इंतज़ाम किए हैं और छोटी सड़कों पर भी नजर बनाए हुए हैं। बॉर्डर पर हमने बहुपरतीय सुरक्षा और चेकिंग की व्यवस्था की है। ”

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