वाशिंगटन :- अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को 2024 स्टेट बैलट के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया है। सीएनएन की रिपोर्ट के अनुसार 14वें अमेंडमेंट के तहत यह निर्णय लिया गया है। इससे पहले कोलाराडो सुप्रीम कोर्ट ने भी कुछ इसी तरह का फैसला लिया था, जिसके बाद डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य घोषित किया गया है। कोलाराडो के बाद अब दूसरे राज्य ने भी ट्रंप को चुनाव लड़ने के योग्य नहीं माना है, जिससे पूर्व राष्ट्रपति की मुश्किलें बढ़ सकती हैं।
किसने डोनाल्ड ट्रंप को अयोग्य ठहराया
मायने सक्रेटरी ऑफ स्टेट शेना बेलोव ने इस फैसले का ऐलान किया है। शेला बेलोव डेमोक्रेट हैं। बताया जा रहा है कि राष्ट्रपति चुनाव पर इसका असर पड़ सकता है। फैसले के बाद बेलोव ने लिखा कि हमने बहुत आसानी से यह फैसला नहीं लिया है। लोकतंत्र खतरे में है…इससे पहले किसी स्टेट सेक्रेटरी ने इस तरह का फैसला नहीं किया होगा। हमने 14वें अमेंडमेंट के सेक्शन तीन के तहत निर्णय लिया है, जिसमें राष्ट्रपति चुनावों के लिए स्पष्ट नियम बताए गए हैं।
अब आगे क्या हो सकता है
रिपोर्ट्स में बताया गया है कि बेलोव के इस फैसले को स्टेट कोर्ट में चुनौती दी जा सकती है। डोनाल्ड ट्रंप की लीगल टीम इस मामले में अपील कर सकती है जिसकी तैयारी की जा रही है। यह मामला आगे सुप्रीम कोर्ट तक भी जा सकता है। कई कानूनी विशेषज्ञों का मानना है कि यह मामला देश के लिए उदाहरण बन सकता है।