नई दिल्ली:- दिल्ली आबकारी नीति मामले में पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसौदिया को ईडी मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट में पेशी के लिए लगाया गया। कोर्ट ने मनीष सिसोदिया और अन्य की न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ा दी है। वह तिहाड़ जेल में बंद है।
इससे पहले कोर्ट ने मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 22 नवंबर तक बढ़ा दी थी जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 17 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका खारिज कर दी थी।
11 नवंबर को राउज एवेन्यू कोर्ट ने सिसोदिया को अपनी बीमार पत्नी से मिलने के लिए सुबह 10:00 से शाम 5:00 बजे तक का समय दिया था। जिसके चलते सिसोदिया पत्नी से मिलने अपने मथुरा रोड स्थित सरकारी आवास पर पहुंचे थे। इस दौरान सिसोदिया ने अपनी पत्नी और बेटे के साथ दिवाली का दिया भी जलाया था।
इस दौरान सिसोदिया पत्नी से गले मिलकर भावुक होकर रोते हुए नजर आए थे। सिसोदिया की पत्नी से मुलाकात पुलिसकर्मियों की मौजूद में हुई थी। परिजनों से मुलाकात कर शाम 5 बजे तिहाड़ जेल लौट गए थे।
सुप्रीम कोर्ट में 30 अक्टूबर को सिसोदिया की जमानत याचिका को खारिज करते हुए जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस एवीएन भट्टी की बेंच ने माना कि जांच एजेंसी 338 करोड़ के लेनदेन की बात अस्थाई रूप से साबित कर पाई है।