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सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका, महंत नरेंद्र गिरि की संदिग्ध मौत का मामला

सीबीआई को सीजेएम कोर्ट से बड़ा झटका,

आरोपियों के पॉलीग्राफ़ी़ टेस्ट की मंजूरी के लिए दाखिल सीबीआई की अर्जी खारिज,

सीजीएम कोर्ट ने सुनवाई के बाद खारिज की सीबीआई की अर्जी,

वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए आरोपियों की नैनी सेंट्रल जेल से कराई गई थी पेशी,

तीनों आरोपियों आनन्द गिरि, आद्या प्रसाद तिवारी और संदीप तिवारी ने नहीं दी थी सहमति,

पालीग्राफ टेस्ट कराने से तीनों आरोपियों ने किया था इंकार,

कहा था कि सीबीआई रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है पूछताछ

आनन्द गिरि के वकील सुधीर श्रीवास्तव और विजय द्विवेदी ने भी पालीग्राफ टेस्ट कराने का किया था विरोध,

कहा था कि ये पूरी तरह से मानवाधिकार का है उल्लंघन,

सुप्रीम कोर्ट के आदेश मुताबिक भी पालीग्राफ टेस्ट के लिए नहीं किया जा सकता मजबूर,

सीबीआई ने 12 अक्टूबर को पालीग्राफ टेस्ट कराने की अनुमति के लिए दाखिल की थी अर्जी,

पॉलीग्राफी टेस्ट के लिए जरूरी होती है आरोपियों की सहमति,

सीजेएम हरेन्द्र नाथ की कोर्ट ने सुनाया फैसला।

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