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हाईकोर्ट ने पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगाया 10 हजार का जुर्माना

प्रयागराज ब्यूरो :- बार बार समय लेने के बावजूद जवाब न देने पर हाईकोर्ट नाराज होकर पुलिस भर्ती बोर्ड पर लगाया 10 हजार का हर्जाना लगाया है। कोर्ट ने 3 फरवरी 20 को जारी आदेश का पालन करने का निर्देश दिया है। आदेश का पालन नहीं होने पर डीआईजी स्थापना पुलिस मुख्यालय प्रयागराज को करेगी तलब । कोर्ट ने हर्जाना राशि लापरवाही के जिम्मेदार अधिकारियों से वसूल करने का निर्देश दिया है और कहा हाईकोर्ट विधिक सेवा प्राधिकरण में हर्जाना जमा किया जाये। 6 अक्टूबर को होगी मामले की अगली सुनवाई, अजय कुमार की ओर से दाखिल याचिका 2013 की पुलिस भर्ती में पिछड़ा वर्ग कोटे में सफल घोषित किया गया है । उसे दस्तावेज के सत्यापन व मेडिकल जांच के लिए बुलाया जाना है याची के प्रत्यावेदन पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है । यह आदेश जस्टिस विवेक अग्रवाल की एकल पीठ ने दिया है।

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