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भारत का पहला नागरिक होता है राष्ट्रपति

दिल्ली:- प्रथम नागरिक का दर्जा राष्ट्रपति को दिया जाता है, जिसके हिसाब से वर्तमान समय में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की पहली नागरिक हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का दूसरा, तीसरा और चौथे नागरिक का दर्जा किसे प्राप्त होता है, शायद आप में से बहुत से लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का नाम लेंगे।

लेकिन इसके विपरीत देश का द्वितीय नागरिक उप राष्ट्रपति को माना जाता है, जो वर्तमान समय में जगदीप धनखड़ हैं और इस हिसाब से वह भारत के दूसरे नागरिक हैं। वहीं भारत के तीसरा नागरिक प्रधानमंत्री को माना जाता है और वर्तमान समय में इस पद को पीएम नरेंद्र मोदी संभाल रहे हैं, इसलिए वह देश के तीसरे नागरिक हैं।

भारत के चौथे नागरिक के रूप में गवर्नर को मान्यता दी जाती है, जो अलग-अलग राज्यों में नियुक्त किए जाते हैं। इस हिसाब से प्रत्येक राज्य के राज्यपाल यानी गवर्नर को देश का चौथा नागरिक माना जाता है, जबकि भारत के पूर्व राष्ट्रपति को पांचवें नागरिक का दर्जा दिया जाता है। जिसमें पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर पूर्व राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल का नाम शामिल है।

देश के छठे नागरिक के रूप में सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और लोकसभा स्पीकर को मान्यता दी जाती है, जिसके हिसाब से वर्तमान समय में जस्टिस डॉ. धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ और स्पीकर ओम बिरला देश के छठे नागरिक हैं। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि भारतीय नागरिकों की लिस्ट में कितने लोगों का नाम शामिल होगा।

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