लखनऊ (उत्तर प्रदेश):- सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में किसी भी छात्र छात्राओं को विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश न देने के संबंध में आदेश जारी किया गया है।
इस आदेश में कहा गया है कि उत्तर प्रदेश राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा-17 (1) के प्राविधान के अन्तर्गत किया गया है। राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग को बाल संरक्षण एवं अधिकार से सम्बन्धित मामलों का अनुभवण करते हुए उचित कार्यवाही करने के लिए अधिकार प्राप्त है। बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2005 की धारा-13 (1) (जे) तथा 14 (1) के प्राविधानों के अन्तर्गत इस आयोग को बालकों के अधिकारों का उल्लघन एवं उनको संस्था के अतिक्रमण का स्वतः संज्ञान लेते हुए जांच कराने का पूर्ण अधिकार है।
उपविषयक आयोग के संज्ञान में आया है कि विद्यालय में अध्ययन छात्र/छात्र द्वारा विद्यालय समय में विद्यालय न जाकर अन्य सार्वजनिक स्थानों पार्क, मॉल, रेस्टोरेन्ट आदि में जाकर समय व्यतीत करते हैं। ऐसी परिस्थितियों में अप्रिय घटना होने की भी सम्भावना बन जाती है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए अपेक्षा की जाती है कि अपने जनपद के समस्त सार्वजनिक स्थानों पर विद्यालय समय में छात्र/छात्राओं का विद्यालय यूनिफार्म में प्रवेश कराएं। बिना यूनिफार्म प्रवेश प्रतिबन्धित हो तथा कृत्य कार्यवाही करते हुए आयोग को एक सप्ताह में अवगत कराये।