Supreme court order नई दिल्ली:- सर्वोच्च न्यायालय ने आवारा कुत्रों के भोजन के संबंध में एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायालय ने कहा है कि वह जल्द ही सरकारी और अन्य संस्थानों के परिसर में आवारा कुत्रों के भोजन पर नियमन के निर्देश जारी करेगा।
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न्यायालय की टिप्पणी
न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमूर्ति एनवी अन्जनारिया की पीठ ने कहा, “सरकारी संस्थानों में जहां कर्मचारी कुत्रों को समर्थन और प्रोत्साहन देते हैं, वहां नियमन के निर्देश जारी किए जाएंगे।” पीठ ने कहा कि आदेश कुछ दिनों में न्यायालय की वेबसाइट पर अपलोड कर दिया जाएगा।
आवारा कुत्रों के भोजन पर प्रतिबंध
पीठ ने कहा कि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्रों को भोजन कराना प्रतिबंधित किया जाएगा और इसके लिए प्रत्येक वार्ड में समर्पित भोजन क्षेत्र बनाए जाएंगे। न्यायालय ने कहा कि यह निर्देश आवारा कुत्रों के प्रबंधन और सार्वजनिक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए जारी किए जा रहे हैं।
राज्यों को निर्देश
न्यायालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया है कि वे आवारा कुत्रों के प्रबंधन के लिए प्रभावी कदम उठाएं और उनके द्वारा पालन किए जा रहे नियमों की जानकारी न्यायालय में प्रस्तुत करे। न्यायालय ने कहा कि जो राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
आवारा कुत्रों के हमले की घटनाएं
गौरतलब है कि हाल के दिनों में आवारा कुत्रों के हमले की कई घटनाएं सामने आई हैं जिनमें कई लोगों की मौत हो गई है और कई घायल हुए हैं। इसको देखते हुए न्यायालय ने स्वत: संज्ञान लेते हुए यह मामला उठाया है।






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