नई दिल्ली :- 3 सितंबर को जीएसटी काउंसिल की बैठक हुई और उसमें बड़ा फैसला लिया गया था, जिसमें नए जीएसटी स्लैब को मंजूरी मिली थी। इस बैठक में 12 और 28 फीसदी स्लैब को हटाकर सिर्फ दो स्लैब 5 फीसदी और 18 फीसदी को ही रखा गया है। फूड आइटम्स से लेकर कपड़ा और कार- एसी, टीवी तक की चीजों पर जीएसटी रेट कट किया गया है, जो 22 सितंबर से प्रभावी होने जा रहा है।
क्या मिलेगा सस्ता
22 सितंबर से शुरू हो रही नई जीएसटी का लाभ लोगों को मिलेगा। खाने-पीने की चीज से लेकर रोजमर्रा की लगभग हर जरूरी चीज 22 सितंबर से सस्ती हो रही हैं, इसी बीच, लोग एलपीजी सिलेंडर को लेकर भी सर्च कर रहे हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या सिलेंडर के दाम घटेंगे या नहीं?
जाने कितने का मिलेगा
सरकार घरेलू सिलेंडर यानी रसोई गैस वाले सिलेंडर और कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर पर अलग-अलग जीएसटी रेट लगाती है, घरेलू सिलेंडर पर 5 प्रतिशत जीएसटी वसूला जाता है तो वहीं कमर्शियल यूज वाले सिलेंडर पर 18 प्रतिशत। जीएसटी काउंसिल की तरफ से एलपीजी सिलेंडर पर जीएसटी रेट में बदलाव का ऐलान नहीं किया गया है, जिसका मतलब है कि एलपीजी पर जीएसटी कम नहीं होगा और सिलेंडर पुरानी रेट पर मिलेगा।
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