प्रयागराज (उत्तर प्रदेश)- इलादबाद हाईकोर्ट में सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी द्वारा दायर याचिका पर महत्वपूर्ण सुनवाई संपन्न हो गई है। यह याचिका राहुल गांधी ने वाराणसी की एमपी/एमएलए कोर्ट द्वारा दिए गए एक फैसले के खिलाफ दाखिल की थी। हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है, जिससे राजनीतिक हलकों में इस पर काफ़ी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी की ओर से दायर की गई याचिका में वाराणसी के एमपी/एमएलए विशेष न्यायालय द्वारा पारित उस फैसले को चुनौती दी गई है जिसमें उन्हें एक आपराधिक मामले में तलब किया गया था। यह मामला एक पुराने भाषण और उसमें कथित तौर पर की गई टिप्पणी से जुड़ा है, जिसे लेकर वाराणसी की अदालत में उनके खिलाफ आपराधिक शिकायत दर्ज की गई थी। राहुल गांधी की कानूनी टीम ने हाईकोर्ट से अपील की है कि एमपी/एमएलए कोर्ट के आदेश को रद्द किया जाए क्योंकि उनके अनुसार यह आदेश न्यायिक प्रक्रिया का दुरुपयोग है और राजनीतिक बदले की भावना से प्रेरित है।
वहीं, प्रतिवादी पक्ष का कहना है कि राहुल गांधी की कथित टिप्पणी से जनभावनाएं आहत हुई हैं और इसलिए उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना चाहिए। आपको बताते चले सुनवाई के दौरान राहुल गांधी की ओर से पेश वरिष्ठ वकीलों ने तर्क दिया कि जिस बयान को लेकर मामला दर्ज किया गया है, वह राजनीतिक भाषण का हिस्सा था और उसमें किसी विशेष व्यक्ति या समुदाय का अपमान करने का उद्देश्य नहीं था। उन्होंने यह भी कहा कि आवेदक एक वरिष्ठ जनप्रतिनिधि हैं और उनके खिलाफ की जा रही कार्रवाई गैर-जरूरी दबाव बनाने का प्रयास है प्रतिवादी पक्ष ने अदालत को बताया कि नेता होने का मतलब यह नहीं कि कोई कुछ भी कहे और उसे कानून से छूट मिल जाए। उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट को न्याय की निष्पक्षता बनाए रखते हुए इस मामले को आगे बढ़ाना चाहिए। करीब 2 घंटे तक चली इस बहस के बाद एकल पीठ ने कहा कि सभी पक्षों की दलीलों को ध्यानपूर्वक सुना गया है और अब इस मामले में निर्णय सुरक्षित रखा जाता है। कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख नहीं दी है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि आगामी कुछ सप्ताहों में फैसला सुनाया जा सकता है।
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