नई दिल्ली :- सुप्रीम कोर्ट ने प्राथमिक और जूनियर कक्षाओं को पढ़ाने वाले यानी कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के बारे में महत्वपूर्ण फैसला दिया है। कक्षा एक से आठ तक पढ़ाने वाले शिक्षकों को दो साल में टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करनी होगी नहीं तो उनकी नौकरी चली जाएगी। शीर्ष अदालत का यह फैसला पूरे देश के प्राथमिक और जूनियर शिक्षकों पर समान रूप से लागू होगा। यहां तक कि उन शिक्षकों पर भी लागू होगा जिनकी नियुक्ति शिक्षा के अधिकार (आरटीई) कानून लागू होने से पहले हुई थी।
सर्वोच्च अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि जो शिक्षक नौकरी में हैं और उनकी नौकरी अभी पांच साल से ज्यादा बची हुई है, उन्हें भी नौकरी में बने रहने के लिए दो वर्ष के भीतर टीईटी पास करना होगा।
प्रश्न 1: सुप्रीम कोर्ट ने कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों के लिए क्या फैसला दिया है?
उत्तर: सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है कि कक्षा एक से आठ तक के शिक्षकों को टीईटी (शिक्षक पात्रता परीक्षा) पास करना अनिवार्य होगा, नहीं तो उनकी नौकरी जा सकती है।
प्रश्न 2: इस नियम से कितने शिक्षक प्रभावित होंगे?
उत्तर: देश भर का आंकड़ा उपलब्ध नहीं है लेकिन उत्तर प्रदेश में लगभग 2 लाख और मध्य प्रदेश में लगभग 3 लाख शिक्षक इस नियम से प्रभावित होंगे, जिन्होंने अभी तक टीईटी परीक्षा पास नहीं की है।
Deprecated: File Theme without comments.php is deprecated since version 3.0.0 with no alternative available. Please include a comments.php template in your theme. in /home/u754392520/domains/dastakhindustan.in/public_html/wp-includes/functions.php on line 6114