नई दिल्ली:- हाल ही में पेश किए गए इनकम टैक्स बिल में एक नए प्रावधान के तहत कर अधिकारियों को डिजिटल स्पेस में पहुंच का अधिकार दिया गया है। यह प्रावधान इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 132 का विस्तार है जो पहले ही कर अधिकारियों को ताले तोड़कर घर, लॉकर या अन्य जगहों की तलाशी लेने और दस्तावेज जब्त करने का अधिकार देती थी।
इस नए प्रावधान के तहत कर अधिकारी अब डिजिटल स्पेस में भी पहुंच सकते हैं और वहां से दस्तावेज और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह प्रावधान कर चोरी और कर अनियमितताओं को रोकने में मदद करेगा और कर अधिकारियों को अपने काम में और अधिक प्रभावी बनाएगा। इस प्रावधान को लेकर कुछ लोगों में चिंता है कि यह गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन कर सकता है। लेकिन सरकार का कहना है कि यह प्रावधान केवल कर चोरी और कर अनियमितताओं को रोकने के लिए है और इसका उपयोग गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन करने के लिए नहीं किया जाएगा
इस प्रावधान के बारे में विशेषज्ञों का कहना है कि यह कर प्रशासन में एक महत्वपूर्ण कदम है और इससे कर चोरी और कर अनियमितताओं को रोकने में मदद मिलेगी। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रावधान गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन न करे। इस प्रकार इनकम टैक्स बिल में डिजिटल स्पेस तक पहुंच का प्रावधान एक महत्वपूर्ण कदम है जो कर प्रशासन में सुधार करने में मदद करेगा। लेकिन इसके साथ ही सरकार को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि यह प्रावधान गोपनीयता के अधिकार का उल्लंघन न करे।