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नेशनल हाईवे के नियमों में हुआ संशोधन, अब इन वाहनों को नहीं देना होगा टैक्स

नई दिल्ली :- नेशनल हाईवे-8 (दिल्ली-जयपुर हाईवे) पर ज्यादा टोल लेने को लेकर गडकरी ने कहा, ‘साल 2009 में यूपीए सरकार ने सड़क आवंटित की थी। इस प्रोजेक्ट में 9 बैंक शामिल थे। इस रोड को बनाने में कई परेशानियां हुईं हैं। ठेकेदार भी भाग गए थे। बैंक ने कोर्ट केस कर दिए थे।

नेशनल हाईवे के नियमों में संशोधन

भारत सरकार ने हाल ही में नेशनल हाईवे के नियमों में संशोधन किया है। जिसमें वाहन चालकों को अब 20 किलोमीटर तक हाइवे या एक्सप्रेस वे पर चलने के लिए किसी तरह का टोल टैक्स नहीं देना होगा। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) ने टोल टैक्स वसूली की प्रणाली ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम के लिए अपने नियमों में संशोधन की अधिसूचना जारी कर दी है। इसके तहत अब ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) से लैस वाहनों के लिए नेशनल हाईवे और एक्सप्रेसवे पर प्रत्येक दिशा में प्रतिदिन 20 किमी तक की मुफ्त यात्रा की अनुमति दी गई है। टोल वसूली नियमों में संशोधन से उन लोगों को राहत मिलेगी, जिनका घर टोल प्लाजा के आसपास है और रोजाना काम के चलते हाईवे या एक्सप्रेस वे से गुजरते हैं।

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