Dastak Hindustan

कंपनियों के लिए कारोबार में न्यूनतम शेयरों की मात्रा घटकर हुई 10 फीसदी

नई दिल्ली :- वित्‍त मंत्रालय ने गांधीनगर अंतरराष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) में शेयर सूचकांकों में सूचीबद्ध होने के लिए कंपनियों को आकर्षित करने के प्रयास में कारोबार के लिए उपलब्ध शेयरों की जरूरतों को 25 फीसदी से घटाकर 10 फीसदी कर दिया है। गांधीनगर स्थित गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी (गिफ्ट सिटी) विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम, 2005 के तहत देश का पहला अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।

वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को जारी एक बयान में बताया कि आर्थिक मामलों के विभाग ने प्रतिभूति अनुबंध विनियमन नियम (एससीआरआर), 1956 में संशोधन किया है, ताकि वैश्विक मानकों के अनुरूप अंतरराष्‍ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्रों के तहत अंतरराष्‍ट्रीय एक्सचेंजों में सूचीबद्ध होने की इच्छुक भारतीय कंपनियों के लिए सूचीबद्धता आवश्यकताओं को आसान बनाया जा सके। इससे वैश्विक स्तर पर आगे बढ़ने वाली तथा अन्य बाजारों में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के अवसरों की तलाश करने वाली भारतीय कंपनियों को लाभ होगा।

मंत्रालय ने कहा कि विदेशी मुद्रा प्रबंधन (गैर-ऋण उपकरण) 2019 और कंपनियां (अनुमेय क्षेत्राधिकार में शेयरों की सूचबीद्धता) नियम 2024 के तहत अंतररष्ट्रीय एक्सचेंजों पर भारत में निगमित कंपनियों के इक्विटी शेयरों की प्रत्यक्ष लिस्टिंग’ एक साथ मिलकर सार्वजनिक भारतीय कंपनियों को जीआईएफटी-आईएफएससी में अनुमत अंतरराष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंजों में अपने शेयर को जारी करने और सूचीबद्ध करने में सक्षम बनाने के लिए एक व्यापक ढांचा प्रदान कर सकती है।

इस तरह की अन्य खबरें पढ़ने के लिए यहां क्लिक करें 

शेयर करे

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *