नई दिल्ली:- दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। उन्होंने ईडी की कस्टडी को गैरकानूनी बताते हुए अर्जेंट सुनवाई की मांग की है।
ईडी की कस्टडी को चुनौती
केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी और 22 मार्च, 2024 को ट्रायल कोर्ट द्वारा पारित रिमांड के आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी है। केजरीवाल की दलील है कि गिरफ्तारी और रिमांड आदेश दोनों अवैध हैं और वह तुरंत हिरासत से रिहा होने के हकदार हैं। केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश से रविवार 24 मार्च को तत्काल सुनवाई की मांग की है। आपको बता दें कि दिल्ली सीएम ने ईमेल के जरिए दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर की है।
क्या है दिल्ली शराब घोटाला?
कोरोना काल में दिल्ली में कोई और दुकानें खुली हो या न हो, शराब की दुकानें खुली मिलती थी और उन दुकानों पर लंबी लाइनें देखकर हर कोई दंग रह गया था। असल में, 17 नवंबर 2021 को दिल्ली में एक नई शराब पॉलिसी लागू की गई थी। 32 जोन में से हर एक जोन में 27 दुकानें खोलने की अनुमति थी। इसमें सभी शराब की दुकानों को प्राइवेट कर दिया गया था। दिल्ली सरकार ने कहा था कि इससे सरकार को करीब 3500 करोड़ का फायदा होगा।
मामले का खुलासा हुआ तो उड़ गए होश
8 जुलाई 2022 को दिल्ली के तत्कालीन मुख्य सचिव नरेश कुमार की रिपोर्ट में इस बड़े शराब घोटाले का खुलासा किया गया। इस रिपोर्ट के बाद मनीष सिसोदिया समेत दिल्ली सरकार के कई बड़े नेता रडार पर आ गए। इसके बाद 17 अगस्त 2022 को CBI ने रिपोर्ट दर्ज की। एजेंसी ने 15 आरोपियों के खिलाफ नियमों के कथित उल्लंघन और नई शराब नीति में गड़बड़ी के आरोप में (FIR) एफआईआर दर्ज की थीं। जैसे – जैसे सीबीआई की जांच आगे बढ़ी, तब ईडी ने सीबीआई की एफआईआर के आधार पर केस दर्ज किया।
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