नोएडा (उत्तर प्रदेश):- नोएडा और यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में आवासीय प्लॉट लेने वाले लोगों के लिए दिसंबर का महीना अहम साबित होने जा रहा है। जिन लोगों ने अब तक अपने प्लॉट की रजिस्ट्री तो करा ली है लेकिन उस पर निर्माण कार्य शुरू नहीं किया है उनके लिए मुश्किलें बढ़ सकती हैं। यमुना प्राधिकरण ने साफ निर्देश दिए हैं कि निर्माण कार्य पूरा करने की समय सीमा दिसंबर में समाप्त हो जाएगी। इस अवधि के बाद यदि कोई आवंटी निर्माण कार्य नहीं करता है तो उसे निर्धारित शुल्क देकर समय विस्तार लेना पड़ेगा।
प्राधिकरण का मानना है कि जिन लोगों ने आवासीय प्लॉट खरीदे हैं उन्हें जल्द से जल्द निर्माण कार्य शुरू कर देना चाहिए ताकि क्षेत्र में विकास की गति बनी रहे और प्लॉट खाली न पड़े रहें। प्राधिकरण के अधिकारियों का कहना है कि कई आवंटियों ने वर्षों पहले प्लॉट लिए थे लेकिन आज तक निर्माण नहीं कराया है। इससे न केवल क्षेत्र का स्वरूप प्रभावित होता है बल्कि सुविधाओं के विकास में भी दिक्कत आती है।
यमुना प्राधिकरण अब ऐसे सभी आवंटियों की सूची तैयार कर रहा है जिन्होंने रजिस्ट्री के बाद निर्माण कार्य नहीं कराया है। इन लोगों को नोटिस भेजने की तैयारी की जा रही है ताकि वे तय अवधि में या तो निर्माण शुरू करें या समय विस्तार के लिए शुल्क अदा करें। विशेषज्ञों का कहना है कि यह नियम प्राधिकरण की सख्त नीति का हिस्सा है जिसका उद्देश्य जमीन के व्यावसायिक उपयोग को बढ़ावा देना और अटके प्रोजेक्ट्स को आगे बढ़ाना है।
इस नए नियम से नोएडा और ग्रेटर नोएडा के रियल एस्टेट सेक्टर में हलचल मच गई है क्योंकि अब खाली प्लॉट रखने वालों को अतिरिक्त खर्च का सामना करना पड़ेगा और निर्माण में देरी उन्हें भारी पड़ सकती है।






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