नई दिल्ली: भारत सरकार के खेल मंत्रालय ने हाल ही में राष्ट्रीय खेल शासन अधिनियम 2025 के तहत तीन मसौदा नियमों पर सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रित किया है। इन नियमों में राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी), राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (एनएसटी), और राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (एनएसईपी) के गठन और कामकाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी गई है।
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इन नियमों का उद्देश्य
इन नियमों का उद्देश्य खेल प्रशासन में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करना है साथ ही खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना और खेल के विकास को बढ़ावा देना है। एनएसबी की स्थापना खेल निकायों को मान्यता देने उनके वित्तीय संचालन की निगरानी करने और कदाचार के लिए उन्हें दंडित करने के लिए की जाएगी।
मसौदा नियमों की मुख्य विशेषताएं
– राष्ट्रीय खेल बोर्ड (एनएसबी): एनएसबी का अध्यक्ष और दो सदस्य होंगे जिनके पास सार्वजनिक प्रशासन, खेल प्रशासन और खेल कानून में अनुभव होगा। बोर्ड का कार्यकाल तीन वर्ष या सदस्यों के 65 वर्ष की आयु तक होगा जो भी पहले हो।
– राष्ट्रीय खेल न्यायाधिकरण (एनएसटी): एनएसटी के सदस्यों का कार्यकाल चार वर्ष होगा और उनकी आयु 67 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। न्यायाधिकरण का उद्देश्य खेल संबंधी विवादों का निपटारा करना होगा।
– राष्ट्रीय खेल चुनाव पैनल (एनएसईपी): एनएसईपी राष्ट्रीय खेल निकायों में चुनावों की सुविधा के लिए जिम्मेदार होगा और इसके लिए कम से कम 20 सदस्यों की आवश्यकता होगी।
सार्वजनिक प्रतिक्रिया के लिए आमंत्रण
खेल मंत्रालय ने आम जनता और हितधारकों से इन मसौदा नियमों पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए आमंत्रित किया है। प्रतिक्रिया देने की अंतिम तिथि 14 नवंबर, 2025 है। प्रतिक्रिया ईमेल के माध्यम से rules-nsga2025@sports.gov.in पर या पोस्ट के माध्यम से निदेशक (Governance 1), मंत्रालय युवा मामले एवं खेल, जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, नई दिल्ली पर भेजी जा सकती है।






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